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हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों के लिये जारी किये फीस सम्बंधी दिशानिर्देश

चंडीगढ़, 23 मई(वार्ता) हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों में अनुपालना सुनिश्चित करें। प्रवक्ता के अनुसार निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 की असामान्य स्थिति के कारण स्थगित किये जाएं।
प्रवक्ता ने बताया कि अगर कोई अभिभावक अप्रैल तथा मई 2020 माह की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा लॉकडाऊन के मद्देनजर इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाए। बाद में, यह दो माह की ट्यूशन फीस आगामी तीन महीनों में बराबर किश्तों के आधार पर जमा करा ली जाए। इसके अलावा सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में वृद्धि न करने लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क न वसूलने, स्कूल यूनिफार्म और पाठ्य-पुस्तकों में बदलाव न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
रमेश1833वार्ता
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