राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: May 25 2020 7:07PM निजी अस्पताल/नर्सिंग होम कोरोना पीड़ितों को ईलाज से मना नहीं कर सकेंगेगुरूग्राम, 25 मई(वार्ता) हरियाणा के गुरूग्राम जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत जिले में स्थित निजी अस्पताल या नर्सिंग होम कोरोना संक्रमित मरीज को ईलाज मुहैया कराने से मना नहीं कर सकेंगे। जिलाधीश अमित खत्री ने यह अहम फैसला लेते हुये इस सम्बंध में आज आदेश जारी करते हुये कहा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज जिले में स्थित निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में इलाज के लिए जाता है तो ये स्वास्थय संस्थान उसे इलाज मुहैया कराने से इनकार नहीं कर सकते। जिला प्रशासन से स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी।सं.रमेश1812वार्ता