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कुल राज्य घरेलू उत्पाद पर अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए क्रमवार सुधारों को सैद्धांतिक मंज़ूरी

चंडीगढ़, 27 मई (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने साल 2020-21 में राज्य को प्राप्त राजस्व में 30 प्रतिशत की कमी आने के अनुमान के मद्देनजऱ आज कई सुधारों को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी ।
इससे पंजाब कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा जो कोविड के दरमियान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इन सुधारों को अमल में लाने की निगरानी को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इसलिए प्रशासनिक विभाग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तय समय में मुकम्मल करने को यकीनी बनाएंगे ।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । इस दौरान पंजाब वित्तीय जि़म्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट-2003 में ज़रूरी संशोधन करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी भी दे दी है। बैठक में कानूनी सलाहकार द्वारा मंज़ूर किए गए अंतिम मसौदे पर मोहर लगाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के 7 मई, 2020 के पत्र के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यों द्वारा जी.डी.पी.एस. का 2 प्रतिशत तक अधिक कर्ज लेने के लिए अनुमति देने का फ़ैसला किया गया। अतिरिक्त कर्ज ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ प्रणाली, कारोबार को आसान बनाने के साथ-साथ शहरी स्थानीय इकाई / उपभोक्ता और ऊर्जा सैक्टरों में सुधारों को अमल में लाने की शर्त के मुताबिक है।
शर्मा
वार्ता
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