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19 सितम्बर 2019 से पूर्व और बाद नियुक्त लिपिकों को कम्पयूटर का कोर्स अनिवार्य

चंडीगढ़, 27 जून(वार्ता) हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा भाग-एक से छूट प्राप्त करने हेतु 19 सितम्बर, 2019 से पूर्व या उसके बाद नियुक्त सभी लिपिकों, जिन्होंने इस तिथि से पूर्व कम से कम तीन मास का कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण नहीं किया है, उनके लिए छह मास या इससे अधिक अवधि के कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने उक्त तिथि से पूर्व एसईटीसी या एनआईईएलआईटी इत्यादि से तीन मास के कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उन्हें एसईटीसी से छूट दी गई है और छह: माह की अवधि के कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता को बाद में पूरा किया जा सकता है। जिन लिपिकों ने इस तिथि से पूर्व तीन मास का कम्प्यूटर कोर्स पूरा कर लिया है और जिन्हें अभी तक यह छूट नहीं दी गई है, वे यह छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, 19 सितम्बर, 2019 से पूर्व तीन मास का कम्प्यूटर कोर्स पूरा करने वाले लिपिक 3500 रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति के पात्र भी होंगे।
रमेश1722वार्ता
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