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राजद्रोह मामले में गिरफ्तार पूर्व सीपीएस नीरज भारती को मिली जमानत

शिमला, 30 जून (वार्ता) राष्ट्रद्रोह के मामले मे गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस विधायक और मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती को यहां की सत्र अदालत ने आज जमानत दे दी।
भारती की जमानत याचिका पर सत्र जज की अदालत में सुनवाई हुई जहां से उन्हें जमानत मिल गई। भारती को अदालत से 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई तथा इसके बाद पुलिस उन्हें पहले छोटा शिमला थाना और उसके बाद कैथू जेल ले गई जहां औपचारिकताएं पूरी करने के करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। भारती चार दिन के पुलिस रिमांड पर थे जो आज खत्म हुआ था। रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज सुबह उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिये गये। लेकिन उन्होंने सत्र अदालत में भी जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अपराहन दो बजे सुनवाई हुई और जमानत मिल गई।
भारती के खिलाफ गत 20 जून को वकील नरेंद्र गुलेरिया की एक शिकायत पर भराड़ी थाने में राष्ट्रद्रोह समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्हों सरकार के खिलाफ घृणा, तिरस्कार, अवमानना, वैमनस्य आदि का दुष्प्रचार कर देश में घृणा फैलाने का प्रयास किया।
सं.रमेश1750वार्ता
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