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अमृतसर में रैलियों और धरना प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

अमृतसर 23 जुलाई (वार्ता) पंजाब में अमृतसर के ज़िला मजिस्ट्रेट शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को आदेश जारी कर ज़िला पुलिस प्रमुख (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले गाँवों और कस्बों में पाँच या इससे अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने, रैलियाँ, धरना, नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
श्री ढिल्लों ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि ज़िला अमृतसर में कुछ राजनैतिक दल, किसान और अन्य संगठन ज़िला स्तर पर रोष प्रदर्शन और धरने पर बैठने की योजनाएँ बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की जान -माल की हिफाजत करने के लिए यह पाबंदी 13 सितम्बर 2020 तक लागू रहेगी।
सं ठाकुर, उप्रेती
वार्ता
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