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शहीद या अपाहिज सैनिकों के वारिसों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि

चंडीगढ़, 30जुलाई (वार्ता) पंजाब सरकार ने विभिन्न सैन्य आपरेशन में शहीद या अपाहिज हुए सैनिकों के वारिसों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये अनुग्रह राशि में कई गुना वृद्धि अधिसूचित की है।
रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि शहीद सैनिकों के वारिसों को दी जाने वाली कुल रकम बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दी गई है। विवाहित शहीद सिपाही के मामले में 35 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया, माता पिता को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत और प्लाट के बदले नकद के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि शहीद सैनिक शादीशुदा नहीं था तो उसके आश्रितों को 45 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और प्लाट के बदले पांच लाख रुपए दिए जाएंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न ऑपरेशनों में विकलांग हुए सैनिकों को दी जाने वाली रकम में पाँच गुना वृद्धि की गई है । जहाँ 76 प्रतिशत से शत प्रतिशत अपंगता वाले सैनिकों को 20 लाख रुपए, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत अपंगता के लिए 10 लाख रुपए और 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अपंगता के लिए पांच लाख रुपए दिए जाएंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि बढ़ी दरें गत 15 जून से जंग के दौरान शहीद हुए सैनिकों पर लागू होंगी। वित्त विभाग ने एक्स ग्रेशिया की कुल राशि का 10 प्रतिशत (5 लाख रुपए) शहीद सैनिक के भोग समारोह के मौके पर देने की मंजूरी भी दे दी है और बाकी 90 प्रतिशत रक्षा मंत्रालय के एकीक्रित हैडक्वाटरों से बैटल कैजुअलटी रिपोर्ट मिलने के बाद शहीद के वारिसों को दी जायेगी।
शर्मा
वार्ता
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