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जहरीली शराब कांड : हत्या की धारा के तहत मामले दर्ज होंगे

चंडीगढ़, 05 अगस्त (वार्ता) पंजाब में जहरीली शराब कांड में सीधे तौर पर शामिल पाये जाने वाले आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामले दर्ज करने के निर्देश आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को दिये।
पंजाब सरकार के यहां जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में राजनीतिक दखलअन्दाजी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में महाधिवक्ता ने अवैध शराब की तस्करी जैसे संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए पंजाब संगठित अपराध नियंत्रण कानून जैसे सख्त कानून लाने का सुझाव दिया जिस पर कई मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की।
इस पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा के नेतृत्व में गठित सब-कमेटी को प्रस्तावित कानून के उपबंधों को जाँचने और अंतिम रूप देकर रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए कहा।
मंत्रिमंडल की बैठक में शराब कांड में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया।
बैठक से पूर्व कैप्टन अमरिंदर ने शराब कांड से प्रभावित जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग की जिसमें उन्होंने उपायुक्तों से पीड़ितों के परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन कर दस दिनों में निर्धारित अतिरिक्त राहत मुहैया कराने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता का ऐलान किया है। इस कांड में अब तक 113 लोगों की मौत हो चुकी है।
महेश विक्रम
वार्ता
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