राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Aug 10 2020 5:39PM हरियाणा में तीन हथियार रखने वालों से एक हथियार वापिस लेने के निर्देशहिसार, 10 अगस्त (वार्ता) हरियाणा सरकार ने राज्य में तीन हथियार रखने वालों को अपना एक हथियार थाना, शस्त्र डीलर अथवा यूनिट शस्त्रागार में जमा कराने के निर्देश दिये हैं। गृह विभाग के मुख्य सचिव ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा तीन में संशोधन 2019 के अनुसार जिस शस्त्र धारक के पास तीन शस्त्र है वे अपना तीसरा शस्त्र 13 दिमम्बर 2020 तक हर हालत में थाने, शस्त्र डीलर और यूनिट शस्त्रागार में जमा करा दें। मुख्य सचिव ने इस सम्बंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र भेजकर कहा गया है कि वे इस सम्बंध में छानबीन कर तीन शस्त्र रखने वालों से एक शस्त्र वापस लेने के लिए कदम उठाए जाएं। उक्त तिथि तक शस्त्र जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।सं.रमेश1739वार्ता