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हरियाणा में फिल्म की शूटिंग के लिए दिशा निर्देश जारी

चंडीगढ़, 03 सितंबर (वार्ता)हरियाणा सरकार ने राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गृह विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कोविड-19 के चलते फिल्मों की शूटिंग के वास्ते अनुमति लेने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे और प्रारंभिक स्वीकृति सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक (डीजीआईपीआर) द्वारा दी जाएगी। बाद में आवेदन को संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भेजा जाएगा, जिसमें शूटिंग के लिए प्रस्तावित स्थानों का उल्लेख किया गया है।
प्रवक्ता के अनुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवेदनों में स्थान की जानकारी, दिनों की संख्या और समय की पूरी जानकारी शामिल होगी। संबंधित उपायुक्त पुलिस अधिकारियों के परामर्श से अनुमति देने पर विचार करेंगे और अनुमति की एक प्रति पुलिस अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि शूटिंग की अवधि जहां तक संभव हो न्यूनतम समय तक सीमित होनी चाहिए और 50 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, शूटिंग तब ही शुरू होगी जब इसमें शामिल सभी लोगों की थर्मल स्कैननिंग की जाएगी और एसिमेटोमेटिक पाए जाएंगे।
शूटिंग के लिए स्थान कंटेनमेंट ज़ोन में या उसके आसपास न आता हो । अनुमतियाँ और अनुमोदन केवल सेफ ज़ोन के लिए ही दिए जाएंगे। हर सेट में एक व्यक्ति सभी क्रूमेंबर और एंटी-कंटेजन उपायों के बारे में जानकारी दर्ज करेगा।
शर्मा
वार्ता
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