राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 8 2020 6:06PM सूचीबद्ध प्राईवेट अस्पताल,क्लीनिक तथा लैब को रैपिड एंटीजेन टैस्ट करने की मंज़ूरी
चंडीगढ़,08 सितम्बर (वार्ता) पंजाब सरकार ने तेजी से फैल रही कोरोना महामारी को रोकने के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की समय पर पहचान के लिए लोगों की अधिक से अधिक जांच करने के लिये जिला स्वास्थ्य आथॉरिटी के जरिये सूचीबद्ध निजी अस्पताल ,क्लीनिक तथा लैब को रैपिड एंटीजेन टैस्ट (आर.ए.टी.) करने की अनुमति देने का फ़ैसला किया है।
स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज यहां बताया कि निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की तरफ से रैपिड एंटीजेन टैस्ट की अनुमति देने को लेकर सभी जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। विभाग की तरफ से आर.ए.टी. किटे मुफ़्त दी जाएंगी। सिविल सर्जन उन प्राईवेट अस्पतालों /क्लीनिकों/लैबों को सूचीबद्ध करेंगे जो विभाग की तरफ से मुफ़्त मुहैया करवाई गई आर.ए.टी. किटें के साथ टैस्ट करने के लिए स्वैच्छिक तौर पर सूचीबद्ध होने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किटें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुहैया करवाई गई हों तो निजी अस्पताल /लैब मरीज़ों से टैस्ट के लिए अधिक से अधिक 250 रुपए ले सकते हैं। निजी अस्पताल /लैब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा मुफ़्त मुहैया करवाई गई आर.ए.टी. किटों के प्रयोग के लिए एसओपीज़ की पालना करेंगे।
शर्मा
वार्ता