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कार में लाश : पुलिस ने आरोपी कारोबारी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी

कार में लाश : पुलिस ने आरोपी कारोबारी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी

हिसार, 11 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा के हिसार जिले में छह अक्तूबर को एक कारोबारी के अपनी मौत का नाटक रचने की प्रक्रिया में बावरिया समाज के रमलू को शराब पिलाकर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम की धारा भी जोड़ी है।

रमलू के परिजन आज नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक एडवोकेट रजत कलसन के साथ सदर थाना हांसी में पुलिस उपाधीक्षक धर्मवीर से मिले। श्री कलसन ने डीएसपी धर्मवीर से पीड़ित परिजनों की तरफ से मांग मांग की आरोपी राममेहर व साजिश में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज हो और रमलू के पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए पुलिस तुरंत कार्रवाई करे।

श्री कलसन ने डीएसपी को बताया कि पीड़ित परिवार में रमलू के 6 छोटे-छोटे बच्चे, पत्नी और मां हैं तथा आमदनी का कोई साधन नहीं है। इस परिवार में रमलू ही कमाने वाला सदस्य था और डेरू-डमरू बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसकी मौत के बाद अब परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ दी है तथा डीएसपी ने आश्वासन दिया कि वह पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की भी कोशिश करेंगे।

एडवोकेट कलसन ने कहा कि वह पीड़ित पक्ष की तरफ से अदालत में इस मामले में आरोपी या आरोपियों को मौत की सजा की मांग करेंगे, क्योंकि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है।

आरोप है कि डिस्पोजल ग्लास फैक्ट्री मालिक राममेहर ने उस रात रमलू को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में कार फूंक दी। उससे पूर्व उसने अपने भांजे को फोन कर कहा था कि कुछ बदमाशों ने उसे लूटने के उद्देश्य से घेर लिया है और उसकी जान काे खतरा है। परिजन व पुलिस जब घटनास्थल पहुंचे तो उन्हें राममेहर की कार जलती मिली और उसमें एक लाश भी थी। पहले यही समझा गया कि लाश कारोबारी राममेहर की थी लेकिन बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि कारोबारी जिंदा था और उसने अपनी मौत का नाटक कर्ज से बचने व बीमा रकम पाने के लिए रचा था।

सं महेश विक्रम

वार्ता


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