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झुग्गी झोंपडिय़ों वालों के ज़मीनी मालिकाना हक को मंजूरी

झुग्गी झोंपडिय़ों वालों के ज़मीनी मालिकाना हक को मंजूरी

चंडीगढ़, 14 अक्तूबर (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने झुग्गी झोंपड़ी वालों को ज़मीन का मालिकाना हक देने के लिए ‘पंजाब बिल ड्वैलर्स एक्ट, 2020 के नियमों को नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दे दी जिससे इनको बुनियादी सहूलियतें मुहैया करायी जा सकें ।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । स्थानीय निकाय विभाग ने पहले ही पंजाब बिल डवैलअरज़ (प्रोप्रायटरी रायटस), एक्ट 2020 की धारा 17 के उपबंधों को ध्यान में रख कर एक्ट को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय इकाई के लिए रूप रेखा तैयार करने के लिए ‘बसेरा-मुख्यमंत्री झुग्गी झोंपड़ी विकास प्रोग्राम’ तैयार किया था जिसके तहत हर नागरिक प्राथमिक सेवायें, सामाजिक सहूलियतों और विशेष आश्रय का हकदार हो।

शहरी क्षेत्रों के वृद्धि और विकास और काम की तलाश में आये प्रवासियों की आबादी बढ़ने के कारण पिछले दशकों में राज्य में सरकारी ज़मीनों पर कई अनाधिकृत झुग्गी झौंपडिय़ां बस गई जिनको सुविधायें मुहैया कराना सरकार के लिये चुनौती बन गया । शहरों के टिकाऊ विकास के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों की झुग्गी झौंपडिय़ों का प्रबंधन एक बड़ी चिंता का विषय है । अब इन नियमों के बनने से कुछ हद तक समस्या हल हो जाने की संभावना है।

शर्मा

वार्ता


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