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हरियाणा में बनेगा एमएसएमई निदेशालय, काला अम्ब-सढ़ौरा-शाहबाद रोड पर लगेगा टॉल प्वाईंट

चंडीगढ़ 16 अक्तूबर(वार्ता) हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के विकास एवं गठन के लिए नए एमएसएमई निदेशालय बनाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

चंडीगढ़ 16 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने ट्राई सिटी के हरियाणा क्षेत्र अर्थात पंचकूला में स्थानीय मार्गों पर चल रही चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) के स्वामित्व वाली बसों को मोटर-वाहन कर की अदायगी से छूट देने का निर्णय लिया है।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकार ने इसके अलावा ट्राई सिटी में हरियाणा के पंचकूला में स्थानीय मार्गों पर चल रही सीटीयू बसों को मोटर-वाहन कर की अदायगी से छूट देने का भी फैसला लिया जिससे दोनों इससे चंडीगढ़ और पंचकूला में दोनों प्रशासनों की बसों की निर्बाध आवाजाही में मदद मिलेगी।

बैठक में ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही अधिनियम-2019 के संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। अब इस अधिनियम को ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही (संशोधन) अधिनियम-2020’ कहा जाएगा और यह आधिकारिक गजट में अधिसूचित होने के बाद उसी तिथि से लागू होगा। सरकार ने ‘आवास विभाग’ का नाम ‘सभी के लिए आवास विभाग’ के रूप में बदलने और विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों एवं स्वायत्त निकायों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही आवास योजनाओं के साथ स्टाफ को समायोजित करते हुए ‘सभी के लिए आवास निदेशालय’ का गठन करने तथा हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 में परिणामी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन)प्राधिकरण विधेयक,2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। अब तक भूजल का विनियमन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा था। सरकार ने रोहतक में मेगा फूड पार्क परियोजना की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड (हैफेड) द्वारा 55.00 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने हेतु राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। बैठक में काला अम्ब-सढ़ौरा-शाहबाद रोड पर 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए टोल प्वाइंट संख्या 26 की पुन:स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई क्योंकि 19.80 करोड़ रुपये की लागत से इस रोड के सुधार का कार्य पूरा हो गया है।
सरकार ने कैथल जिले के जठेड़ी (पुंडरी) गांव की राजस्व सम्पदा में स्थित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 426 कनाल 19 मरला भूमि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय को कलेक्टर रेट पर हस्तांतरित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 700 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने को घटनोत्तर स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016, जो 2017 में संशोधित की गई थी, में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा राज्य मे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ‘हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020’ पेश करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पूरे राज्य में लागू होगा।
रमेश2159वार्ता
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