राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 18 2020 5:11PM कंटेनमेंट जोन में किसी को सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सवों की अनुमति नहींशिमला, 18 अक्तूबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों के लिए एसओपी जारी कर दी है। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां दी । प्रवक्ता ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य उत्सवों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब लोगों के इकट्ठा होने की सीमा को 200 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। खुले स्थानों पर 50 प्रतिशत सभा की अनुमति होगी। प्रवक्ता ने बताया कि कंटेनमेंट जोन से आने वाले आयोजकों, कर्मचारियों और आगंतुकाें को किसी भी उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित लोगों को घर पर ही रहकर सभी उत्सवों को मनाने और घर से बाहर न निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बुजुर्ग या अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने और ऐसे आयोजनों में न जाने का परामर्श दिया गया है। थिएटर, सिनेमा और नाटकों को अधिक टिकट काउंटर, अलग-अलग निकास और प्रवेश द्वार रखने की सलाह के साथ ही आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी, फेस मास्क और उचित स्वच्छता की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राजनीतिक और अन्य रैलियों तथा विसर्जन यात्राओं में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऐसे मामलों में उचित शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। धार्मिक स्थानों में मूर्तियों व पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं होगी और भक्तों को कतार में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना चाहिए। कोविड-19 संदिग्ध होने की स्थिति में मानक संचालक प्रक्रिया में प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना शामिल है। त्योहार स्थल और उसके आसपास यदि कोई बीमार व्यक्ति पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेशन कक्ष में ले जाना सुनिश्चत करें और यदि लक्षण पाए जाते हैं तो नजदीक में चिकित्सा सुविधा के लिए सूचित करें या राज्य जिला हेल्पलाइन पर काॅल करें। सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आयोजकों को अनुमति देते समय इन मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्वयंसेवकों और आईएजी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए जनता को शिक्षित करने और इन उपायों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त तथा अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है। सं शर्मावार्ता