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सारे फूड बिजऩस आपरेटर फूड सेफ्टी विभाग से दिसंबर तक करायें रजिस्टर

चंडीगढ़, 29 अक्तूबर (वार्ता)पंजाब के लोगों को मानक, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पदार्थ मुहैया करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज सभी फूड बिजऩस आपरेटरों को दिसंबर तक फूड सेफ्टी विभाग से स्वयं को रजिस्टर करवाने की हिदायत दी ।
उन्होंने यहां स्वास्थ्य सेवाओं के कमेटी रूम में फूड सेफ्टी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि सभी ढाबा आपरेटरों / फूड हैंडलरों के लिए रजिस्टर्ड मैडीकल प्रैैक्टीशनरों से हैल्थ फिटनस सर्टिफिकेट लेना भी लाजि़मी किया गया है। त्यौहारों के सीजन में अचानक चैकिंग करने और जि़ला टीमों के काम की निगरानी के लिए स्टेट टास्क फोर्स की टीमें गठित की गई हैं।
उन्होंने सहायक फूड कमीशनरों और जि़ला स्वास्थ्य अधिकारियों को निरीक्षण और नमूने लेने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए । घटिया दर्जे की खाद्य वस्तुएँ बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई उपभोक्ता फूड आपरेटरों के खि़लाफ़ शिकायत दर्ज करवाता है तो समय पर कार्यवाही करना सम्बन्धित अधिकारी की जि़म्मेदारी बनती है। इस बारे ढील बर्दाश्त नहीं की जायेगी क्योंकि फूड सेफ्टी विभाग को पौष्टिक और मानक भोजन पदार्थ यकीनी बनाने के लिए नामज़द किया गया है।
उन्होंने जिलों से लिए गए नमूनों को प्रोटोकोल के अंतर्गत समय पर खरड़ में स्थित अत्याधुनिक फूड लैब में भेजा जाये।
ज्ञातव्य है कि यह लैब खाद्य का विश्लेषण करने वाली हाई टेक मशीनों से लैस है। लैब के द्वारा घटिया दर्जे के घोषित किये गए नमूनों संबंधी ए.डी.सीज़ के ध्यान में लाया जाता है जिससे ऐसी कार्यवाहियों में शामिल फूड आपरेटर को उपयुक्त जुर्माना किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि यह जुर्माना 10 लाख रुपए तक का हो सकता है।
शर्मा
वार्ता
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