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हरियाणा में उद्योगों के लिये बिजली शुल्क में छूट अब 20 वर्ष तक

चंडीगढ़, तीन नवम्बर(वार्ता) हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार ने अधिकाधिक उद्योग आकर्षित करने के लिए ‘हरियाणा उद्योग एवं रोजगार नीति-2020’ (एचईईपी) के तहत 20 वर्ष तक बिजली-शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट पहले 10 वर्ष के लिए थी।
श्री चौटाला ने आज यहां एचईईपी से सम्बंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुये बताया कि राज्य सरकार ने उन उद्योगों को भी सात वर्ष तक के लिये 48 हजार प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सिडी देने का निर्णय लिया है जो हरियाणामूल के लोगों को अपने उद्योग में रोजगार देंगे। उन्होंने बताया कि ‘स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स’ की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100 फीसदी निवेश सब्सिडी भी देकर निवेशकों को विशेष लाभ का कदम उठाया गया है। धान की पराली और अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए भी इस नीति में विशेष छूट देने की योजना बनाई गई है ताकि राज्य बिजली के क्षेत्र में जहां आत्मनिर्भर बन सके वहीं प्रदूषण से देश एवं प्रदेश को छुटकारा मिल सकेगा। एचईईपी का प्रारूप फाइनल कर लिया गया है, जल्द ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की गई एचईईपी में जहां देश की 151 औद्योगिक एसोसिएशनों से सुझाव लिए गए हैं वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान समेत अन्य राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है ताकि हरियाणा के लिए बनने वाली नीति सर्वोत्कृष्ट हो। ड्राफ्ट-पोलिसी करीब एक महीने तक पब्लिक-डोमेन में अपलोड की गई ताकि सम्बंधित पक्ष इसका अध्ययन कर अपने सुझाव दे सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डी.एस ढेसी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव ए.के सिंह और निदेशक साकेत कुमार, अतिरिक्त निदेशक वजीर सिंह, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादू के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रमेश1637वार्ता
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