राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Dec 26 2020 10:07PM निकाय चुनावों में मतदान के लिए 15 प्रकार के पहचान पत्र होंगे मान्यसोनीपत, 26 दिसंबर (वार्ता) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कहा कि नगर निगम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 15 प्रकार के पहचान पत्र मान्य किये हैं। मान्य किये गये पहचान पत्रों में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं के लिए विशेष जानकारी दी कि निकाय चुनाव में हर मतदाता को दो-दो मत डालने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनावों में मतदान के लिए एक दर्जन से अधिक पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य किये हैं। इनमें मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड), पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सर्विस आइडंटिटी कार्ड (केंद्र/राज्य/पीएसयू/पब्लिक लि. कंपनी द्वारा जारी), पासबुक (बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा फोटो सहित जारी), पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा संबंधित योजना के तहत जारी), मनरेगा जॉब कार्ड, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा संबंधित योजना के तहत जारी), पैंशन डाक्यूमेंट फोटो सहित, ऑफिशियल आइडंटिटी कार्ड (सांसद/विधायक/एमएलसी द्वारा जारी), आधार कार्ड व स्वतंत्रता सेनानियों का पहचान पत्र फोटो सहित तथा अथॉरिटी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र फोटो सहित और आम्र्स लाईसेंस फोटो सहित शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी मतदाता के पास इनमें से कोई भी पहचान पत्र है तो वह मतदान कर सकेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों के लिए मतदाताओं को दो-दो वोट डालने होंगे। इसके लिए मतदान केंद्र पर दो मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहला वोट निगम पार्षद पदों के लिए डाला जाएगा। दूसरा वोट नगर निगम के मेयर पद के लिए डाला जाएगा। इसलिए मतदाता विशेष ध्यान रखें कि वे दो वोट डालकर ही जाएं।सं, शोभितवार्ता