Friday, Mar 29 2024 | Time 17:20 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


पंजाब में बीत रहे साल में परिवहन विभाग की डिजीटल सेवाओं की शुरुआत

चंडीगढ़, 29 दिसंबर (वार्ता) कोविड संकट के बावजूद पंजाब के परिवहन विभाग ने बीते साल में कई चुनौतियों को पार करते हुये लोगों को सुविधायें मुहैया कराने के लिये बहुत सी सेवाओं को डिजीटल कर दिया गया ।
ये सेवाएं आसानी से ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती हैं। अब लोग डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए घर बैठे ही दस्तावेज़ जमा करवा सकते हैं वहीं निजी वाहनों को ट्रांसफर करने के लिए एन.ओ.सी. की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। फैंसी नंबर लेने वालों के लिए भी विभाग द्वारा ई-नीलामी सुविधा की शुरुआत की गई है।
सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पंजाब में अब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पुराने तरीके से (मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस) बने हुए हैं, वह भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपग्रेड करवाकर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। पहले लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित रजिस्टरिंग अथॉरिटी कार्यालय जाना पड़ता था और आवेदनकत्र्ता को आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों के साथ कई बार दफ़्तरों में चक्कर मारने पड़ते थे। इससे लोगों को बहुत सी मुश्किलें पेश आती थीं और कई बार उनका वित्तीय शोषण भी होता था। अब वैबसाईट के द्वारा ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है।
इसी तरह आरक्षित नंबरों (फैंसी नंबर) के लिए एक उपभोक्ता समर्थकीय ई-नीलामी नीति की शुरुआत की गई है, जिससे आम लोगों को रजिस्टरिंग अथॉरिटी के दफ़्तर जाने से छूट मिलेगी और वह अपने घर बैठे ही फैंसी नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आरक्षित नंबरों (फैंसी नंबरों) की ई-ऑक्शन वैब एप्लीकेशन ‘वाहन 4.0’ के द्वारा की जा रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि निजी वाहनों के ट्रांसफर के लिए एन.ओ.सी. की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। वाहन की बिक्री आदि के मौके पर पंजाब में रजिस्टर्ड किसी भी निजी वाहन को राज्य में ही किसी अन्य रजिस्टरिंग आथॉरिटी के पास ट्रांसफर के मौके पर अब आवेदनकर्ता को असली रजिस्टरिंग अथॉरिटी से एन.ओ.सी लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सारी प्रक्रिया एक ऑनलाइन प्रणाली ‘वाहन 4.0’ के द्वारा की जा रही है और वाहनों के साथ जुड़ी सारी जानकारी जैसे टैक्स, फीस और फिटनैस आदि रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास उपलब्ध होती है। इसलिए अब पंजाब में रजिस्टर्ड ग़ैर-परिवहन (निजी) वाहनों के ट्रांसफर के लिए वाहन मालिकों को एन.ओ.सी. लेने के लिए सम्बन्धित दफ़्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है।
विभाग ने पारदर्शी कदम उठाते हुए पंजाब रोडवेज़ और पनबस के सभी डिपूओं में पुरानी और कंडम बसों की बिक्री ई-नीलामी के द्वारा करनी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत अमृतसर-2 और फिऱोज़पुर डिपूओं से की गई है। उच्च सुरक्षित रजिस्ट्रेशन प्लेटों को लगाने की प्रक्रिया भी साल 2020 के दौरान जारी की गई है। अपने वाहनों पर यह नंबर प्लेटें लगवाने के लिए वाहन मालिक घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं।
शर्मा
वार्ता
image