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हरियाणा में सम्पत्ति की फर्जी बिक्री मामलों में असली मालिकों को राहत

चंडीगढ़, 29 दिसम्बर(वार्ता) हरियाणा सरकार ने फर्जी बिक्री माध्यम से सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने तथा इनके असली मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने के मद्देनजर हरियाणा रजिस्ट्रेशन मैनुअल में पैरा 159-ए जोड़कर इसे संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।
राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त संजीव कौशल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि वैध मालिकों को फर्जी तरीके से की गई बिक्री डीड रद्द कराने के लिये कानूनी सहारा न लेना पड़े और उनका अपनी सम्पत्ति पर अधिकार बना रहे। उन्होंने कहा कि यह संशोधन पंजीकरण अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति, जो सम्पत्ति को हस्तांतरित करने के हकदार नहीं हैं, उनकी फर्जी तरीके से दर्ज बिक्री डीड को रद्द करने के लिये निरस्तीकरण डीड स्वीकार एवं पंजीकृत करने का अधिकार देगा। संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का सम्पत्ति में कोई अधिकार है और कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहमति के बिना उसे हस्तांतरित करता है तो वास्तविक मालिक का उस सम्पत्ति में अधिकार बना रहेगा और इस तरह के टाइटल पर हस्तांतरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
रमेश1940वार्ता
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