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मंत्रिमंडल की नयी भर्ती के लिए पीसीएस नियमों में संशोधन को मंज़ूरी

चंडीगढ़, 30 दिसम्बर (वार्ता)पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य सरकार और इसकी संस्थाओं में नयी भर्ती के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर नये वेतन स्केल (मैट्रिक्स) देने के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज़ रूल्ज़ में कुछ संशोधनों को मंज़ूरी दे दी है।
इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में लिया । बैठक में केंद्र के वेतन स्केल के अनुसार संभावित भर्ती/नियुक्तियों के लिए सीधी भर्ती/ अनुकंपा के आधार पर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दी ।
ज्ञातव्य है कि वित्त विभाग ने 17 जुलाई, 2020 को हिदायतें जारी की थीं कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारशों के अनुसार पंजाब सरकार के किसी भी प्रशासकीय विभाग या इसकी संस्थाओं के किसी भी काडर का वेतन स्केल केंद्र सरकार में उसी काडर के वेतन स्केल से अधिक नहीं होना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा 15 जनवरी, 2015 को जारी किए गए पत्र और इसके उपरांत जारी किये गए पत्रों के अनुसार परख काल के दौरान प्राथमिक वेतन (न्यूनतम वेतन बैंड) की ग्रांट और भत्ते भी इस नियम के अंतर्गत ही लागू हैं।
अन्य फैसले में राज्य में नकदी ले जाने सम्बन्धित सभी गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का फैसला किया गया है। पंजाब निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकदी ले जाने सम्बन्धी गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) रूल्ज, 2020 को मंजूरी दी। नये नियम भारत सरकार के साल 2018 में जारी किये गए नियमों के मुताबिक तैयार किये गए हैं जिनका उद्देश्य पंजाब में नकदी लेजाने में शामिल सभी एजेंसियों को पी.एस.ए.आर. एक्ट, 2005 के अधीन लाकर राज्य में नकदी की सुरक्षित और सुचारू ढंग से ढुलाई की सुविधा प्रदान करना है।
नये नियमों से सम्बन्धित नोटिफिकेशन जारी होने से पंजाब में नकदी लेजाने में शामिल सभी एजेंसियां पी.एस.ए.आर. एक्ट, 2005 के अधीन काम करेंगी। निष्कर्ष के तौर पर नकदी की ढुलाई में शामिल सभी एजेंसियों को अब स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरटी से लायसेंस प्राप्त करना होगा और जिन व्यक्तियों को नकदी लेजाने की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जायेगा, को पी.एस.ए.आर. एक्ट 2005 और कैश ट्रांसपोर्टेशन रूल्ज, 2020 के अधीन जारी नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार भर्ती, प्रमाणित और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
शर्मा
वार्ता
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