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पुलिस उपायुक्त द्वारा अलग-अलग पाबंदियों के आदेश जारी

जालंधर, 01 जनवरी (वार्ता) पंजाब में जालंधर के पुलिस उपायुक्त बलकार सिंह ने शुक्रवार को आयुक्तालय अधीन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
श्री सिंह ने आदेश जारी कर आयुक्तालयों पुलिस थानों के इलाकों में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (नाईलोन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मटीरियल के साथ बनी डोर/धागा या कोई भी ऐसी डोर /धागा जिस पर सिंथेटिक की धातू चढ़ी हो और पंजाब सरकार के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने, खरीद करने, सप्लाई करने, आयात करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 30जून 2021 तक लागू रहेगा।
पुलिस उपायुक्त एक अन्य आदेश के द्वारा गांवों में रात आठ बजे से प्रातःकाल पांच बजे तक ठीकरी पहरे लगाने के आदेश जारी किये गए हैं। उन्होंने सभी पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे ठीकरी पहरे लगाएं और ठीकरी पहरे पर तैनात लोगों के बारे सूचना सबंधित एस.एच.ओ.को दी जाए। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हेतु आवाज़ प्रदूषण पैदा करने पर मनाही के आदेश जारी किये हैं, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों का शोर स्तर और लाउड स्पीकरों की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10.00 बजे से प्रातःकाल 06.00 बजे के दरमियान कोई ढोल या भोंपू नहीं बजा सकेगा और न ही आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र बजा सकेगा और न ही साउंड ऐंपलीफायर का प्रयोग कर सकेगा। इसके अलावा निजी साउंड सिस्टम वालों की तरफ से भी अपने आस-पड़ोस में शोर का स्तर 7.5 डी. बीज (ए) से अधिक नहीं रखा जा सकेगा।
रात 10 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने की आज्ञा नहीं होगी और यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड सिस्टम वालों का सामान ज़ब्त कर लिया जायेगा।
पुलिस उपायुक्त ने एक अन्य आदेश में कहा कि घरों में किरयेदार और नौकर और अन्य कामगार रखने की सूचना पुलिस के सांझ केंद्र में देनी होगी। कोई भी दुकानदार/ दर्जी, सैनिक /अर्ध सैनिक बल / पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा लेकर सिलाई वर्दी बिना खरीददार की ठीक शिनाख़्त किये बिना नहीं बेचेगा। किसी किस्म का जुलूस निकालने, किसी समागम /जुलूस में हथियार उठा कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति की इकत्ततरता और नारेबाज़ी करन पर पाबंदी लगा दी है। जालंधर आयुक्तालय की हद में आने वाले सभी मैरिज पैलसों /होटलों के दावत हाल में विवाहों -शादियों और अन्य सामाजिक प्रोग्रामों में पब्लिक की तरफ से हथियार लेकर जाने पर पाबंदी होगी।
यह सभी आदेश तीन जनवरी से 10 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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