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दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी मामले में चालक की बर्खास्तगी पर सरकार ने दी सफाई

हिसार, 05 जनवरी (वार्ता) हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित टिप्पणी को लेकर हिसार जिले में हांसी के तहसीलदार के कार चालक को बर्खास्त किये जाने के मामले में सरकार ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सफाई दी।
चालक पन्नालाल ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ 15 दिसंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था।
न्यायाधीश अनिल खेत्रपाल के समक्ष सरकार की तरफ से दायर जवाब में कहा गया कि पन्ना लाल की नियुक्ति एक वर्ष के लिए 23 मई 2018 को आउटसोर्स पालिसी के तहत अनुबंध पर की गई थी। इस नियुक्ति की अवधि बाद में बढ़ाते हुए 25 जुलाई 2020 तक की गई, जो अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता अपनी बर्खास्तगी के आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है, क्योंकि अनुबंध की अवधि की समाप्त हो चुकी है।
सरकार के जवाब में यह भी कहा गया कि श्री लाल का काम भी संतोषजनक नहीं था, उस पर सेवा में रहते हुए फेसबुक पर उपमुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करना कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जिसकी जांच के बाद उन्हें बर्खास्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे।
दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का कहना है कि श्री चौटाला के विरुद्ध सोशल मीडिया पर जिस पोस्ट को आधार बना कर उसे नौकरी से निकाला गया, वह उनके उप मुख्यमंत्री बनने से पहले की पुरानी पोस्ट है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर व बिना जांच के ही सीधे आदेश जारी कर बर्खास्त किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाकर बहाल किया जाए।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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