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महिला से दुष्कर्म में विफल रहे आरोपी को उम्र कैद की सजा, जुर्माना

नाहन, 06 जनवरी (वार्ता) हिमाचल के शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के बहुचर्चित गुड़ियां दुष्मर्क मामले के आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू को यहां एक ही अदालत ने एक नेपाली महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास में विफल रहने और उसे गम्भीर रूप से जख्मी करने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा और 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

उप जिला न्यायवादी सिरमौर एकलव्य ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने अनिल को पच्छाद उपमंडल की ग्राम पंचायत काटली के दसाना गांव निवासी नेपाली मूल की महिला के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म तथा हत्या के प्रयास के मामले में यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उन्होंने बताया कि महिला जब गांव के निकट जंगल में बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान उसे अकेला पाकर अनिल ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की, फिर दुष्कर्म का प्रयास किया लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने महिला से उसका धारदार दराट छीन कर उस पर कई प्रहार कर उसे लहुलुहान कर दिया। इस घटना में महिला का हाथ का अंगूठा तथा उंगली कट गई तथा मुंह और चेहरे पर कई जगह गहरे घाव बन गए। महिला के स्वस्थ होने के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
सं.रमेश1642वार्ता
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