राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jan 21 2021 5:09PM हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैदमुक्तसर, 21 जनवरी (वार्ता) पंजाब के मुक्तसर जिला सत्र जज अरुणवीर वशिष्ट की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद तथा दस -दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। आज यहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव लालबाई का गुरतेज सिंह सिंचाई विभाग में गेज रीडर लगा था । वह 2 सितंबर 2017 को अपने भाई रेश्म सिंह के पास जाने के लिए घर से निकला था। उस समय उसकी जेब में 10 हजार रुपए भी थे, रास्ते में नवतेज सिंह का लखविंदर सिंह उर्फ लखबीर सिंह लवंत सिंह के साथ शराब के ठेके पर उसका झगडा हो गया जिसमें नवतेज सिंह व लखविंदर सिंह ने उसकी हत्या कर दिया। थाना लंबी में 3 सितंबर 2017 को नवतेज सिंह व लखविंदर सिंह अन्य के खिलाफ धारा 302,404, 34 आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरु कर दी। पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए सबूतों व जिला अटारिनी नवदीप गिरधर द्वारा दी दलीलों से सहमति होते अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ साथ धारा 404 अधीन तीन तीन साल की कैद व जुर्माने की सजा का अलग तौर पर आदेश सुनाया है। सं शर्मा वार्ता