राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jan 23 2021 7:09PM रिश्वत के मामले में जेल वार्डन को सात साल की कैदगुडग़ांव, 23 जनवरी (वार्ता) जिला जेल के वार्डन द्वारा रिश्वत लेने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी वार्डन को सात साल की कैद और पचास हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने आरोपी राजेश को राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा अदालत में पेश किए गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था । अदालत ने कल यह फैसला सुनाया । सं शर्मा वार्ता