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डीआईजी कुमार को 16 फरवरी तक अंतरिम राहत

अंबाला, 09 फरवरी (वार्ता) हरियाणा में अंबाला की एक अदालत ने गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज को कथित रूप से गालीगलौज करने, हमला करने व धमकाने के आरोपी विजिलेंस ब्यूरो डीआईजी अशोक कुमार को अंतरिम जमानत 16 फरवरी तक बढ़ा दी।
कल इस प्रकरण में श्री कुमार को एक दिन के लिए अंतरिम राहत दी गई थी। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने अंतरिम जमानत 16 फरवरी तक बढ़ा दी। न्यायालय ने कहा कि अशोक कुमार को तीन दिन के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा जो फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
कपिल विज ने श्री कुमार के खिलाफ अंबाला कैंट पुलिस स्टेशन में दाखिल शिकायत में आरोप लगाया है कि डीआईजी ने सरहिंद क्लब में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में उन पर हमला किया था और धमकाया था। पुलिस ने अशोक कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया था।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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