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स्टाॅकिंग दंडनीय अपराध : उपायुक्त

भिवानी, 10 फरवरी (वार्ता) हरियाणा में भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने आज कहा कि किसी महिला की अनुमति के बिना तांकझांक करना, उसका पीछा करना औैर उसे छिपकर देखना (स्टाॅकिंग) एक दंडनीय अपराध है।
श्री आर्य यहां महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ सेे ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘ अभियान के तहत स्थानीय पंचायत भवन में शारीरिक शोषण रोकने (प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरासमेंट) के संदर्भ में आयोजित एक कार्यशाला में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि किसी महिला की इजाजत के बिना महिला का लगातार पीछा कर उससे बातचीत के लिए संपर्क करना,
उससे बातचीत के लिए इंटरनेट, ईमेल या अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक संचार जैसे किसी भी तरीके से निगरानी करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
कार्यशाला में शारीरिक शोषण की रोकथाम के लिए सरकारी कार्यालयों में बनाई गई कमेटी सदस्य मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि बच्चों के यौन शोषण रोकने के संदर्भ में बच्चों को ‘गुड टच‘और ‘बैड टच‘ के बारे में जानकारी
देनी जरूरी है ताकि उनको अच्छे या बुरे स्पर्श के बारे में जानकारी हो सके। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों व
महिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि शारीरिक शोषण की रोकथाम के लिए बनाई गई कमेटियां पूरी निगरानी रखें और शारीरिक शोषण से संबंधित शिकायत आने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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27 Mar 2024 | 11:35 PM

श्रीनगर/शिमला, 27 मार्च (वार्ता) केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में रहकर भी श्री केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रहे हैं।

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