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हरियाणा में एनसीआर क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट

चंडीगढ़, 10 फरवरी(वार्ता) हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) राज्यों द्वारा जारी कांट्रैक्ट कैरिज परमिटों के अनुसार राज्य के एनसीआर क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के माध्यम से निर्बाध यात्रा हो सकेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में हरियाणा में पंजीकृत ऑटो रिक्शा/टैक्सियों जिनके पास पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट हैं, उन्हें एनसीआर क्षेत्र के राज्यों यानी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और राजधानी दिल्ली में प्रवेश और संचालन करते समय कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय का उद्देश्य पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के तहत हरियाणा राज्य के अलावा अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में चल रहे ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करना है। इसलिए अब अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश, संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों से कोई मोटर वाहन कर नहीं लिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालीफाई करते हैं ऐसे खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण और तैयारियों के लिए पांच लाख रूपये की राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से खिलाड़ी खुद को ओलम्पिक के लिये बेहतर तौर रप तैयार कर सकेंगे।
बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई जिसके तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग काॅडर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप-ए (उप-निदेशक) के 50 पद, ग्रुप-बी (सीनियर कोच) के 100 पद, ग्रुप-बी (कोच) के 150 पद और ग्रुप-सी (जूनियर कोच) के 250 पद स्वीकृत किये गये हैं। इस भर्तियों के लिये ऊपरी आयु सीमा भी 50 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष की गई है। इसके अलावा, नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंटों दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को भी शामिल किया गया है। इन नियमों के तहत नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पदोन्नतियों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल टूर्नामेंटों, विशेष रूप से पैरालिम्पिक, एशियाई पैरा खेल, राष्ट्रमंडल पैरा खेल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और चार वर्षीय ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर मासिक वजीफा देने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक-2018 को वापिस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। अब इस मामले को विधानसभा में रखा जाएगा ताकि उक्त विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके।
रमेश1807जारी वार्ता
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