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वरिष्ठ नागरिकों को आधार/वोटर कार्ड पर मिलेगी हरियाणा की बसों में छूट

हिसार, 16 फरवरी (वार्ता) हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट के लिए समाज कल्याण विभाग विभाग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है तथा यह छूट उन्हें अब आधार कार्ड, मतदाता या जन्म तिथि अंकित कोई पहचान पत्र के आधार पर ही मिलेगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि ऐसे नागरिकों को यात्रा करते समय उक्त दस्तावेजों में से कोई एक अपने पास रखना होगा। समाज कल्याण विभाग ने अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनाने बंद कर दिये हैं।
यात्रा के लिये ऐसे नागरिकों में महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुषों के लिये 65 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। इस आयु सीमा के बाद ही 50 फीसदी छूट मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक और जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सं.रमेश1638वार्ता
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