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दहेज हत्याकांड में पति और सास को आजीवन कारावास और जुर्माना

गुरुग्राम, 16 फरवरी(वार्ता) हरियाणा में गुरूग्राम की जिला एवं सत्र जज अश्वनी कुमार की अदालत ने दहेज हत्याकांड में पत्नी और सास को दोषी करार देते हुये इन्हें आज आजीवन कारावास और सवा-सवा लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जज ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार रेवाड़ी के विष्णु सिंह ने एक जून, 2016 को सैक्टर-पांच थाने में दी गई शिकायत में कहा था कि उसने अपनी बहन रेखा की शादी दयानंद कालोनी निवासी भूपेंद्र स्वामी से 25 जुलाई, 2015 को की थी और सामर्थ्यानुसार दहेज भी दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और वह दस लाख रूपये मांग रहा था। रूपये न देने पर उन्होंने उनकी बहन को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। समझाने के बाद भी ससुराल वाले उसे परेशान करते रहे।
इसके उन्हें उनकी बहन की हत्या किये जाने की सूचना मिली जिसमें बहन के पति, सास-ससुर और ननद सुमन, ननदोई सुरेश की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी हालांकि जांच में ससुर, ननद और ननदोई को पुलिस ने निकाल दिया था। मृतका के पति भूपेंद्र और सास विमला के खिलाफ अदालत में सुनवाई चली जिसमें सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया।
सं.रमेश1902वार्ता
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