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दिव्यांगों को विभिन्न स्कीमों के साथ आधार नंबर से जोड़ने का फैसला

चंडीगढ़, 16 फरवरी (वार्ता) पंजाब के सामाजिक सुरक्षा ,महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिव्यांगों के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ देने के लिए पहचान दस्तावेज के तौर पर आधार नंबर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है।
सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चैाधरी ने आज यहां बताया कि विभाग ने विभिन्न स्कीमों के साथ आधार नंबर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है जिससे लाभार्थियों को निर्विघ्न ढंग से अपने हक मिल सकें। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति को अपने आधार नंबर का सबूत देना होगा या आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अधीन लाभ लेने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति को आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होगा और ऐसे व्यक्ति अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड बनाने वाले किसी भी केंद्र तक पहुँच कर सकता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड बनवाने की सहूलियतें प्रदान की जायेंगी जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तहसील में कोई आधार कार्ड बनाने वाला केंद्र नहीं है । जब तक व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बन जाता तब तक ऐसा व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज दिखाकर स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विभाग के विशेष तौर पर नामजद अधिकारियों के द्वारा इन दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।
शर्मा
वार्ता
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