Friday, Mar 29 2024 | Time 07:33 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


हत्या कर 22 लाख रुपए लूटने के नौ दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना

हिसार, 16 फरवरी (वार्ता) हरियाणा में फतेहाबाद के अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व ढाणी बबनपुर निवासी भीम सिंह की गोली मारकर हत्या कर 22 लाख रुपए लूटने के मामले में आज नौ लोगों को दोषी करार देते हुये इन्हें उम्र कैद और 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सजा सुनाये गये दोषी उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी मनोज, विजय, अजमल खान और कालू तथा जींद निवासी सुनील, धर्मपाल, धारसूल खुर्द निवासी रमेश, भीमपाल और कैथल निवासी चरणजीत हैं। न्यायधीश ने कहा कि दोषी यदि जुर्माना राशि नहीं भरते हैं तो उन्हें एक साल कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले में आरोपी मुजफ्फरनगर निवासी सुरेंद्र, जींद निवासी कृष्ण, धारसूल कलां निवासी नायब सिंह और जीवन तथा लहरियां निवासी संत लाल को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।
अभियोग के अनुसार 18 जनवरी 2011 को ढाणी लांबा गांव और रंगोई नाले के बीच कार सवार लूटेरों ने भीम सिंह की कार को टक्कर मारकर पहले खड्ढे में गिरा दिया और उसे गोली मारकर उससे 22 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। भीम सिंह और धारसूल कलां निवासी दलजीत ग्रेवाल ने रियोंद में साढ़े बारह एकड़ जमीन बेची थी। 18 जनवरी को वे बरेटा में प्रकाश आढ़ती से 45 लाख रुपए आबियाना लेकर घर आ गए। घर आकर भीम सिंह ने खाना खाया और अपने हिस्से के 22 लाख रुपए लेकर वह कार में रतिया में अपने आढ़ती के पास जमा कराने जा रहा था। कार बेटा जसवीर गाड़ी चला रहा था और दूसरा बेटा गुरसेवक पीछे बैठा था। बबनपुर और रतिया के बीच ढाणी लांबा गांव और रंगोई नाले के पास लुटेरों ने कार में टक्कर मारी और भीम सिंह पर फायर कर रुपए छीन कर फरार हो गये।
पुलिस ने भीम सिंह के भतीजे और पूर्व सरपंच हरचरण सिंह की शिकायत पर लूट और हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पहले उन लोगों की जांच की जिन्हें इस सौदे और आबियाने के बारे में पता था। पुलिस ने सौदे में शामिल रहे धारसूल कलां के रमेश और शीशपाल को दबोचा तो पता चला कि उन्होंने मुजफ्फरनगर से बदमाशों को बुलाकर ही डकैती कराई है। पुलिस ने इस मामले के सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनमें से अदालत ने नौ को उम्रकैद की सजा सुनाई और पांच को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है।
सं.रमेश1910वार्ता
image