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मंत्रिमंडल की मोटर व्हीकल कर एक्ट में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़, 24 फरवरी (वार्ता)पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1924 (संशोधित) के सैक्शन तीन में संशोधन को आज मंजूरी दे दी।
यदि ट्रांसपोर्ट वाहन पंजाब के अलावा किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हैं तो ऐसे वाहन की तरफ से पंजाब में दाखिल होने के समय उस दर पर कर की अदायगी की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
इसी तरह ही नये स्टेज कैरिज परमिट जारी करते समय ऐसी बसों पर प्रति किलोमीटर के हिसाब के साथ एक बारी का कर वसूला जायेगा और जब भी किसी बड़ी बस के मालिक को बढ़ाए गए रूट पर बढ़ी माईलेज के साथ बस चलाने की आज्ञा दी जायेगी तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक बारी कर की वसूली की जायेगी।
जारी किये गए नोटिफिकेशन में मोटर वाहनों के प्रकार, इन दरों पर वसूल किये जाने वाले कर का समय और ढंग, जो नोटिफिकेशन के द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, संबंधी स्पष्ट रूप में बताया जायेगा। नोटिफिकेशन में यह भी उपबंध होगा कि शड्यूल में दर्शायी अधिक से अधिक समय -हद से कर की दरें आगे नहीं बढ़ाईं जाएंगी।
शर्मा
वार्ता
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