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हरियाणा विस. के अंतिम छह विधेयक पारित, उपद्रवियों से होगी क्षतिपूर्ति की वसूली

चंडीगढ़, 18 मार्च(वार्ता) हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज छह विधेयक पारित किये गए जो पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2021, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक- 2021, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक-2021, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक-2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक-2021 हैं।
इनमें मुख्यत: हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम-1966 को कोविड-19 महामारी, कुछ नए विभाग खुलने आदि के कारण उत्पन्न आपातकालीन खर्चों की पूर्ति के लिये लाया गया है। हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2021
संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों और जिला परिषदों के पांच के कार्यकाल की शुरूआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तय करना आवश्यक था। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक- 2021 पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त नाम में संशोधन करने के लिए पारित किया गया है। पांच दशक से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हरियाणा राज्य में लागू विधियों के संक्षिप्त नाम में अब भी ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों में लोगों के बीच संदेह उत्पन्न करता है जिसे अब सही किया गया है। हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक-2021 राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारण हेतु, पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने पर राज्य में हिंसा एवं उपद्रवियों ने सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने पर उन्हीं से इसकी कीमत की वसूली की जाएगी।
हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक-2021 मार्च-2022 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से 173901,32,26,602 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए पारित किया गया है।
रमेश1958वार्ता
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