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गेहूं की सुरक्षित खरीद और मंडीकरण संबंधी एडवाइज़री जारी

चंडीगढ़, 09 अप्रैल (वार्ता) पंजाब सरकार ने कल से शुरू हो रही गेहूं की सुरक्षित खरीद और मंडीकरण संबंधी एडवाइजरी जारी की है ।
स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज यहां बताया कि कोरोना वायरस अलग -अलग सतहों पर अलग-अलग समय के लिए जीवित रहता है। यह रसायनिक कीटनाशकों के साथ आसानी के साथ अक्रियाशील हो जाता है। इस तरह महामारी को नियंत्रित करने के लिए कोरोना वायरस संबंधी सही जानकारी और ज्ञान महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना को यकीनी बनाना जरूरी है।
श्री सिद्धू ने बताया कि यह दिशा-निर्देश खरीद प्रक्रिया में शामिल किसानों, कम्बाईन ओपरेटरों, कामगारों, आढ़तियों/दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए जारी किये गए हैं। मार्केट कमेटियां/राज्य की खरीद एजेंसियों के स्टाफ, जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्रों में यह दिशा-निर्देश लागू करने के लिए आदेश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जहाँ भी संभव हो किसान हाथों से काम करने की बजाय मशीनों के साथ काम करने को प्राथमिकता दें। उन्होेंने कहा कि कटाई के लिए मशीन चलाने वाले व्यक्ति के साथ सिर्फ उपयुक्त संख्या में व्यक्ति ही होने चाहिए। सभी मशीनों को नियमित अंतरालों पर सैनीटाईज किया जाना चाहिए। कटाई के कामों में लगे सभी व्यक्तियों को हर समय मास्क पहन कर रखने के साथ साथ नियमित अंतरालों पर साबुन के साथ हाथ धोने सुनिश्चित किया जाये ।
उन्होंने कहा कि कम्बाईन ओपरेटर और उसके साथ काम करने वाले कामगारों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि महामारी के दौरान उपयुक्त सामाजिक दूरी बना कर रखना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्टर और उसके कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वह एक दूसरे को मिलने/विदाई लेने के समय किसी के साथ हाथ न मिलाएं या गले न मिलें।
उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियां अपने दफ्तरी स्थानों की संभाल और सैनीटाईजेशन को यकीनी बनाऐंगी और कोविड -19 के फैलाव को रोकने सम्बन्धी जारी विस्तृत एस.ओ.पी. की सख्ती से पालना करेंगी।
शर्मा
वार्ता
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