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रात के समय कम्बाइन मशीनों से गेहूं कटाई पर प्रतिबंध

जालंधर, 10 अप्रैल (वार्ता) पंजाब में जालंधर के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह ने ज़िले में शाम सात बजे से प्रातः नौ बजे तक कम्बाइनों के साथ गेहूँ की कटाई करने पर पाबंदी लगा दिया है।
श्री सिंह ने शनिवार को यह भी आदेश जारी किया है कि गेहूँ की कटाई सिर्फ़ उन हारवेस्टर कम्बाइनों के साथ की जाये, जिनके पास बी.आई.एस. का सर्टिफिकेट हो। आदेशों में कहा गया है कि आम तौर पर देखने में आता है कि गेहूँ काटने के लिए कम्बाइनें 24 घंटे काम करती हैं। यह कम्बाइनें रात के समय पर हरी गेहूँ, जो अच्छी तरह पकी नहीं होती , काट देती हैं, जिससे नुक्सान किसानों का होता है और उसका प्रभाव सीधे तौर पर देश के उत्पादन पर भी पड़ता है। इस तरह गेहूँ में नमी सरकार की निर्धारित मानदंडों से ज्यादा होती है और खरीद एजेंसियाँ उस गेहूँ को खरीदने मे असमर्थ होती हैं।
यह आदेश 31 मई 2021 तक लागू रहेगा।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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