राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Apr 16 2021 7:43PM युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल की कैदजींद, 16 अप्रैल (वार्ता) जींद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने अपहरण कर युवती का दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी को बीस वर्ष का कारावास तथा एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने दस जून 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव अंटा निवासी रामफल उसकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ ले गया। जहां पर आरोपित ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर गांव अंटा निवासी रामफल के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने रामफल को बीस वर्ष की कैद तथा एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सं शर्मा वार्ता