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अधिकारियों को सेवानिवृति पूर्व पदोन्नति, खरीद, तबादले आदि में लेनी होगी अनुमति

हिसार, 19 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा के सरकारी विभागों के प्रमुखों और प्रशासनिक सचिवों को अपनी सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व पदोन्नति, खरीद, स्थानांतरण या अन्य कार्य करने के लिये राज्य के मुख्य सचिव से पूर्वानुमति लेनी होगी अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस सम्बंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र राज्य के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के सभी रजिस्ट्रार को जारी किया गया है जिसके कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों को सेवानिवृत्ति होने से दो माह पूर्व पदोन्नति, खरीद प्रक्रिया, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक आदि कार्रवाई सम्बंधित मामलों के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी।
पत्र में कहा गया है कि अक्सर यह देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व के दो महीनों के दौरान प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, नियंत्रक अधिकारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानांतरण, निविदाएं, खरीद और अनुशासनात्मक आदि कार्य कर जाते हैं जो पारदर्शिता के मानकों पर कई बार सही नहीं होते। इस तरह के कार्यों से वित्तीय अनियमितताओं, राज्य के खजाने को नुकसान, अवांछनीय व्यक्तियों की नियुक्ति, भाई-भतीजावाद, पक्षपात आदि की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे अधिकारियों के अनुचित आचरण के ऐसे उदाहरण इनके सेवानिवृत्त से तत्काल पहले तक देखे गये हैं।
सं.रमेश1631वार्ता
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