Saturday, Apr 20 2024 | Time 10:13 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


आयोग ने दलित व्यक्ति को गाँव से बाहर निकालने के मामले में लिया संज्ञान

चंडीगढ़, 19 अप्रैल (वार्ता) पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बठिंडा ज़िले के विरक कलां गांव के राम सिंह को गांव से बाहर निकाले जाने के मामले में बठिंडा के उपायुक्त तथा एसएसपी को कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं।
आयोग ने गाँव की ग्रामसभा को द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध असंवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए राम सिंह का उसके घर में पुनर्वास करवाये जाने को कहा है। आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर ने आज यहां बताया कि राम सिंह ने आयोग के पास हलफिया बयान के द्वारा शिकायत की थी कि चोरी के आरोप में गाँव की ग्रामसभा की ओर से उसे लिखित नोटिस भेजा गया था कि वह सात दिनों में गाँव वाला घर छोड़कर चला जाये नहीं तो उसका सामान उठाकर गाँव से बाहर रख दिया जायेगा।
शिकायतकर्ता ने कहा कि इस बात को बीते एक साल हो गया है और मैं गाँव के बाहर रहने को मजबूर हूँ जिसके कारण मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है।
श्रीमती कौर ने बताया कि इस पर आयोग ने कार्यवाही करते हुए श्री ज्ञान चंद और श्री प्रभदयाल की दो सदस्यीय समिति गठित की गई जिसके द्वारा मौके पर जाकर पड़ताल की गई और आरोपों को सही पाया गया और गाँव के सरपंच ने मौके पर बयान दिया कि गाँव के प्रभावशाली व्यक्तियों ने मुझे मजबूर करके ये आदेश जारी करवाया था।
उन्होंने बताया कि राम सिंह का मामला अत्याचार निवारण एक्ट 1989 शोधित 2018 की धारा 3(1)(जेड) के घेरे में आता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संलिपत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाये और पीड़ित व्यक्ति को गाँव में पुनर्वास करवाए और सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पीड़ित को मुआवज़ा स्कीम के अंतर्गत बनता मुआवज़ा दिया जाये ।
उन्होंने कहा कि इस बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट दस मई तक ज़िम्मेदार अधिकारी के द्वारा आयोग के पास पेश करने को कहा हैं।
शर्मा
वार्ता
image