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हत्या के मामले में चार लोगों को उम्र कैद की सज़ा

यमुनानगर, छह अक्तूबर(वार्ता) हरियाणा में यहां पांच वर्ष पूर्व हुये हाईप्रोफाइल हत्या के मामले में यमुनानगर जिला एवं सत्र जज ने पत्नी सहित चार लोगों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई।
यमुनानगर के पॉश इलाके हुडा में रहने वाले योगेश बत्रा की 27 मई 2016 को अपने घर में मौत हो गई थी। तब उनकी पत्नी प्रियंका ने कहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इसके बाद योगेश के माता पिता को बुलाया गया। उन्हें भी योगेश को दिल का दौरा पड़ने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। योगेश के माता पिता को इसी दौरान अपनी बहू प्रियंका के चाल चलन पर शक हुआ। उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिससे उन्हें शक हुआ उनके बेटे की हत्या की गई है।
इस सम्बंध में उन्होंने यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद योगेश के पिता ने राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया तो मामले की गम्भीरता को देखते हुए करनाल पुलिस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने मृतक की पत्नी और उसके जिम ट्रेनर मित्र रोहित के मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन सहित अन्य जानकारियां एकत्रित कीं। इसके बाद प्रियंका और उसके साथी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में इन्होंने उत्तर प्रदेश के श्याम सुंदर और सतीश के साथ मिलकर योगेश की हत्या किये जाने का अपराध कबूल लिया। पुलिस ने श्याम और सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चारों काे आज अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
सं.रमेश1940वार्ता
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