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बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी युवक को दो साल की कैद की सजा

हिसार, 09 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा में फतेहाबाद जिला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी युवक को दो साल की कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, रतिया एरिया के एक गांव की पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर रतिया पुलिस थाना ने 15 मार्च 2020 को रतिया एरिया के ही युवक महेन्द्र सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत व आईपीसी की धारा 451 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता के पिता ने बताया कि 14 मार्च 2020 को बच्ची जब दुकान पर थी तो दोषी ने उसके साथ अश्लील हरकत की। इस पर बच्ची भागकर अंदर आ गई और उसे पूरी बात बताई। इस पर उसने बाहर जाकर देखा तो दोषी फरार हो चुका था।
सं शर्मा
वार्ता
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