राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Mar 14 2023 7:49PM अमृतसर में सुरक्षा के मद्देनजर निजी ड्रोन/क्वॉडकॉप्टर उड़ाने पर रोकअमृतसर 14 मार्च (वार्ता) जिलाधिकारी श्री हरप्रीत सिंह सूदन ने जिला अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा के 25 किलो मीटर के दायरे के अतिरिक्त सेना वायु सेना स्टेशन / बीएसएफ या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के तीन किलो मीटर के दायरे में आम जनता द्वारा निजी ड्रोन/क्वॉडकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।जिलाधिकारी ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि अमृतसर ग्रामीण जिले, यूएवी, आरवीपी की सीमा के भीतर खुफिया इनपुट ड्रोन की गंभीरता को देखते हुए और आरसीए बिना पूर्व अनुमति के पैरा ग्लाइडर/हैग ग्लाइडर सहित उड़ान भरना भी प्रतिबंधित है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न खुफिया सूचनाओं के अनुसार सीमा पार ड्रोन के जरिए भारत में गोला-बारूद आदि की खेप भेजने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते यह प्रतिबंध 10 जून 2023 तक के लिए लगाया गया है। ठाकुर.संजयवार्ता