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कनाडा में 700 छात्रों को निर्वासन नोटिस के आरोपी इमीग्रेशन फर्म का लाइसेंस रद्द

जालंधर, 21 मार्च (वार्ता) कनाडा में लगभग 700 भारतीय छात्रों को निर्वासन नोटिस देने के आरोपी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने मंगलवार को राहुल भार्गव को 30 अगस्त को जारी फर्म मेसर्स एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज, ग्रीन पार्क जालंधर का लाइसेंस रद्द कर दिया।
यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2014 की धारा 4 और 6 के तहत की गई है, जो किसी फर्म के किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने का आह्वान करती है।
उपायुक्त ने एक आदेश में कहा कि जिस किसी का भी पुलिस रिकॉर्ड साफ नहीं है, उसे कभी भी इस व्यवसाय को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसे व्यक्ति को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। इस प्रकार उपर्युक्त परामर्शदाता को जारी किया गया लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आदेश में कहा गया,“ एक व्यक्ति/फर्म जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा ट्रैवल एजेंट के लिए लाइसेंस दिया जाना है, उसे न केवल लाइसेंस के लिए आवेदन भरते समय बल्कि बाद में यानी लाइसेंस जारी करने के बाद भी अच्छी प्रतिष्ठा और बेदाग छवि का आनंद लेना चाहिए। ”
इस दौरान उपायुक्त ने जिले में इमिग्रेशन फर्मों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम की निगरानी में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो इमीग्रेशन कंसल्टेंट की गतिविधियों की नियमित जांच करें। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि इमिग्रेशन सलाहकारों की ओर से किसी भी तरह का कदाचार बहुत अनुचित होगा क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा तुरंत सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इमिग्रेशन फर्मों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है और किसी को भी अवैध कार्यों के माध्यम से लोगों को धोखा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी लाइसेंस प्राप्त फर्मों से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने व्यवसाय का संचालन करने और किसी भी गतिविधि/अभ्यास में शामिल नहीं होने का आग्रह किया जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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