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अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, 2019 को सख़्ती से लागू करने के निर्देश

चंडीगढ़, 02 मई (वार्ता) पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने मंगलवार को अनरेगुलेटिड डिपॉजिट एक्ट, 2019 पर पाबंदी के उपबंधों (कंट्रोल रहित जाम रकम पर पाबंदी के कानून) को सख़्ती से लागू करने का निर्देश दिया । वह आज यहाँ में 19वीं राज्य स्तरीय तालमेल कमेटी (एस. एल. सी. सी.) की मीटिंग की अध्यक्षीय कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने परलज़ ऐग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी. ए. सी. एल.) के मामले में बहुत कम वसूली करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) को पी. ए. सी. एल. को सभी 2497 सम्पतियों की सूची तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सेबी और आर. बी. आई. को रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करने की सलाह भी दी। इसके साथ ही उन्होंने सेबी को यह भी भरोसा दिया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में सभी सम्बन्धित रैगूलेटरज़ को पूरा समर्थन और सहयोग देगी।
श्री जंजुआ द्वारा आर. बी. आई. और सेबी को समाज के निचले तबके के लोगों, जो धोखेबाज़ों के झूठे वादों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, को जागरुक करने के लिए ज़मीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने के लिए भी कहा।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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