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निजी प्ले स्कूल खोलने के लिए पंजीकरण अनिवार्य

सिरसा, 11 मई (वार्ता) हरियाणा में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार सभी निजी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. दर्शना सिंह ने गुरुवार को बताया कि केन्द्र सरकार की एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार जिला के गांवों और शहरों में प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला में यदि कोई प्राइवेट प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, तो वे आगामी वित्त वर्ष के लिए बच्चों के दाखिले के लिए प्रतिबंधित रहेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्ले स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल केवल तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए मान्य है, स्कूल संचालकों को गाइडलाइन के अनुसार आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई, वाणिज्य भवन, सिरसा में मई के अंत तक भिजवाना सुनिश्चित करें। आवेदन फार्म के साथ जमीनी दस्तावेज, फायर सेफ्टी, सीए रिपोर्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सहित अन्य समस्त जानकारी फार्म में दर्ज करने अनिवार्य हैं।
इसके अलावा स्कूल स्टाफ का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। प्ले स्कूल को एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक अध्यापक और एक केयरटेकर रखना जरूरी है। बच्चों के विश्राम लिए विश्राम कमरा तथा लड़के-लड़कियों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय जरूरी है।
उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल में बच्चों के लिए खेलकूद गतिविधियों के लिए खेल का मैदान और सीसीटीवी कैमरे लगे होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में विभाग द्वारा प्ले स्कूल पंजीकरण करने के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। विभाग द्वारा जिले में प्राइवेट प्ले स्कूल पंजीकरण के संबंध में किसी भी उपकरण की दुकान एजेंसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पंजीकरण फाइल तैयार करने के लिए जिले में किसी भी सेंटर को अधिकृत नहीं किया गया है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले मान्यता अवश्य जांच लें।
सं. उप्रेती
वार्ता
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