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चानी मांजा पर प्रतिबंध,सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति

हिसार,11 मई (वार्ता) हरियाणा के हिसार जिला प्रशासन ने चीनी मांजा की बिक्री तथा इससे पतंग उड़ाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां बताया कि प्रतिबंध का अगर कोई उल्लंघन करता पाया गया तो सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चीनी मांजा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बना होता है तथा इसकी धार दुपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों तथा पशु पक्षियों के लिये जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसी अनेक घटनाएं हाे भी चुकी हैं। रोक के बाद चीनी मांझा की थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग निषेध/प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने पक्षियों को मांजा के नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी है। क्योंकि इस दौरान पक्षियों का विचरण ज्यादा रहता है। सूती धागे के साथ पतंग उड़ाने की अनुमति रहेगी। आदेशों की अनुपालन न करने पर सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सं.रमेश.श्रवण
वार्ता
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