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अमृतसर में घरेलू बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए एनओसी जरूरी नहीं: आयुक्त

अमृतसर, 27 मई (वार्ता) पंजाब में अमृतसर की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्रों में घरेलू बिजली आपूर्ति का भार बढ़ाने के लिए निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम ने आज पीसीपीसीएल, सीमा अंचल के प्रमुख को पत्र लिखा है, जिससे लोगों की मांग का समाधान हो गया है।
उल्लेखनीय है कि अमृतसर के विधायक डॉ अजय गुप्ता ने इस मुद्दे को निगम अधिकारियों के सामने काफी जोर-शोर से उठाया था और बाद में उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया था।
विद्युत विभाग को भेजे पत्र में आयुक्त निगम ने लिखा है कि चारदीवारी वाले शहर में यदि कोई घरेलू उपभोक्ता उचित मात्रा में लोड बढ़ा देता है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यवसायिक उपयोग जैसे होटल, रोटी और नाश्ता आदि योजना के लिए सामान्य आवश्यकता से अधिक भार बढ़ाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।
पत्र के मुताबिक कॉरिडोर परियोजना में घरेलू कनेक्शन लेने या लोड बढ़ाने के लिए एनओसी की जरूरत होगी। इसी तरह नया एनआरएस कनेक्शन लेने या लोड बढ़ाने के लिए भी एनओसी की जरूरत होगी। काटे गए आवासीय कनेक्शन को बहाल करने के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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