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31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट

चंडीगढ़, 29 मई (वार्ता) हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरुक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।
विजय.श्रवण
वार्ता
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