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पंजाब ओलम्पिक संघ के चुनाव अगले चार माह में कराने के आदेश

चंडीगढ़, 29 मई (वार्ता) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब ओलम्पिक एसोसिएशन(पीओए) के चुनाव अगले चार माह में कराने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति विनोद भारद्वाज की पीठ ने सोमवार को नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन पंजाब की याचिका पर सुनाया। अदालत ने यह भी कहा है कि यह चुनाव उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे। पीओए के गत लगभग आठ वर्षों से चुनाव नहीं हुये हैं जिस पर नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ता के वकील रितेश अग्रवाल ने बताया कि नेटबॉल प्रोमोशन एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में पीओए द्वारा गत आठ वर्षों से चुनाव नहीं कराये जाने को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पीओए के पदाधिकारियों ने चुनाव न करा कर अवैध पर रूप से अपने पदों पर बने हुये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में डूब गया। अदालत ने पेश किए तथ्यों के आधार पर पीओए के अगले चार महीनों में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।
रमेश.श्रवण
वार्ता
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